नोटिस
’’काष्ठ आधारित उद्योग के नामान्तरण/स्थानान्तरण प्रकरणों में 31 मई, 2023 से पूर्व आवेदक स्तर पर आपत्ति का निराकरण हेतु लम्बित प्रकरणों में आवेदक को संदर्भित पत्र के क्रम में उनके स्तर पर लम्बित आपत्ति का निराकरण 10.08.2023 तक करने तथा 10.08.2023 तक आपत्ति का निराकरण उनके द्वारा न किये जाने की दशा में प्रकरण को समाप्त किये जाने हेतु सूचित किया गया था। अतः उक्त पत्र के क्रम में जिन आवेदकों द्वारा 31 मई, 2023 से पूर्व लम्बित प्रकरणों पर उनके द्वारा आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया है, उन प्रकरणों को समाप्त कर दिया गया है। ’’
नोटिस
’’काष्ठ आधारित उद्योग के ऐसे आवेदकों जिन्होने नामान्तरण/स्थानान्तरण के लिये आनलाइन आवेदन किया है, जिनके प्रकरण पर कतिपय कमियों के कारण प्रकरण पुनः उनकों आपत्तियेां के निराकरण हेतु आनलाइन वापस किये गये है एवं दिनांक 31.05.2023 से पूर्व उनके (आवेदक) स्तर पर लम्बित है, उन्हें यह सूचित किया जाता है कि यदि आपके द्वारा वांछित उत्तर दिनांक 10.08.2023 तक प्राप्त नहीं होता है तो प्रकरण को समाप्त कर दिया जायेगा।’’