क्र.सं.
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शीर्षक
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1.
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लखनऊ चिड़ियाघर में पशुओं के दत्तक ग्रहण में लखनऊ चिड़ियाघर के किसी भी जानवर को केवल खिलाने और उसके स्वास्थ्य के लिए किया जाने वाला व्यय शामिल है।
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2.
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कोई प्रमाणिक वास्तविक व्यक्ति / संगठन, लखनऊ चिड़ियाघर के किसी जानवर को गोद ले सकता है।
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3.
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चिड़ियाघर प्राधिकरण चिड़ियाघर के किसी जानवर को गोद लेने के लिए किसी भी व्यक्ति / संगठन के प्रस्ताव को कोई कारण बताए बिना स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
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4.
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गोद लेने वाले को एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए जानवर को गोद लेना होगा।
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5.
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गोद लेने वाले को गोद लेने की अवधि के दौरान चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए के अनुसार, जानवर के भोजन के लिए और जानवर के स्वास्थ्य देखभाल की पूरी लागत वहन करनी होगी।
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6.
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चिड़ियाघर प्राधिकरण एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक विशेष जानवर को गोद लेने की लागत को तैयार करेगा जो एक वर्ष से कम नहीं होगा।
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7.
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गोद लेने वाले को गोद लेने की अवधि से पहले जानवर को गोद लेने के लिए आवश्यक राशि का योगदान करना होगा।
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8.
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गोद लेने वाले का नाम, उसकी सहमति के साथ गोद लिए गए पशु को प्रदर्शित किये जाने वाले बाड़े में प्रदर्शित किया जाएगा।
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9.
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गोद लेने वाले को प्रवर्तित कानून और लखनऊ चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित निबंधनों व शर्तों का पालन करना होगा।
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10.
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जानवर की अचानक मौत / निस्तारण / विनिमय के मामले में गोद लेने वाले व्यक्ति के पास लखनऊ चिड़ियाघर प्राधिकरण के साथ चर्चा के बाद शेष अवधि के लिए अन्य जानवर को गोद लेने का विकल्प होगा
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